भारतीय संविधान जागरूकता मिशन भारत द्वारा विचार
(एम डी न्यूज़ रिपोर्ट : लखनऊ मण्डल ब्यूरो चीफ पी एल विशारद )
भारतीय संविधान का भाग तीन
अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार (1)
(क)भारत के प्रत्येक नागरिक को बोलने तथा अपनी बात रखने व भाषण की स्वतंत्रता देता है भारत के किसी क्षेत्र में या किसी स्थान पर किसी व्यक्ति को बोलने या अपने विचार या भाषण देने से रोका नहीं जाए गा ।तथा भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने लेखन मुद्रण ,या चित्र या किसी अन्य तरीके से जिससे वह अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को जनता के बीच पहुंचा सके रोका नहीं जायेगा की स्वतंत्रता होगी /है ।
(ख) भारत का प्रत्येक नागरिक शांति पूर्वक लोगों के साथ जुड़ सकता है या जोड़ सकता है तथा लोगों साथ जुड़कर या जोड़कर अपनी बात कह सकता है या रख सकता है रोका नहीं जायेगा की स्वतंत्रता है ।
(ग) भारत के प्रत्येक नागरिक को संघ या संगठन बनाने या किसी संघ या संगठन के साथ जुड़ने की स्वतंत्रता देता है ।भारत के किसी नागरिक को किसी संगठन या संघ के साथ जुड़ने या संघ या संगठन बनाने से नहीं रोका जाएगा ,स्वतंत्रता होगी ।
(घ)भारत का प्रत्येक नागरिक पूरे भारत में कही किसी स्थान पर जा जा कर पूरे भारत में घूम घूम कर अपना प्रचार प्रसार v भाषण दे सकता ।तथा अपनी बात रख v कह सकता है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने या घूम घूम कर प्रचार , विचार या भाषण से रोका नहीं जायेगा ,की स्वतंत्रता होगी ।
(उआं ) भारत के प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है की वह भारत के किसी राज्यक्षेत्र में अपना निवास बना सकता है रह सकता है उसे किसी प्रकार से रोका नहीं जायेगा ,भारत के किसी राज्य क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता होगी ।
(च) निरसन
(छ) भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी राज्य क्षेत्र या किसी स्थान पर जाकर अपनी आजीविका हेतु रोजगार व्यापार या कारोबार करने करने की स्वतंत्रता है कोई भारत का नागरिक किसी स्थान या राज्य क्षेत्र में रोजगार ,व्यापार या कारोबार कर सकता है या करने के लिए जा सकता है रोका नहीं जायेगा ।की स्वतंत्रता है।
एडवोकेट प्रताप सिंह ।
भारतीय संविधान जागरूकता मिशन भारत