हाईकोर्ट ने कहा पुलिस भर्ती बोर्ड को नहीं है योग्यता मानकों में बदलाव का अधिकार।
(एम डी न्यूज़ रिपोर्ट : संपादक : डॉoअजय कुमार मित्रा )
#लखनऊ: रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों के लिए 40 हजार अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा। हाईकोर्ट ने कहा पुलिस भर्ती बोर्ड को नहीं है योग्यता मानकों में बदलाव का अधिकार। केवल शासन स्तर से योग्यता मानकों में बदलाव किया जा सकता है – कोर्ट। कोर्ट के फैसले के बाद अब भर्ती बोर्ड नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया को शुरू करेगा। 2022 में पुलिस भर्ती बोर्ड ने रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों पर भर्ती निकाली थी। भर्ती के विज्ञापन में योग्यता के तौर पर डिप्लोमा मांगा गया था। भर्ती बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष ने एक प्रस्ताव पास कर डिग्री धारकों को भी आवेदन के लिए योग्य कर दिया था। भर्ती बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष ने डिग्री धारकों को योग्य माने जाने के प्रस्ताव को निरस्त किया था। इस फैसले के खिलाफ डिग्री धारकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।