.#हरदोई: आज तहसील बिलग्राम सभागार में जनपद न्यायाधीश संजीव शुक्ला तथा सचिव/ अपर जिला जज भूपेंद्र प्रताप के आदेशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति तहसील बिलग्राम, सचिव/ तहसीलदार अमित कुमार यादव के निर्देशानुसार प्रशासनिक अधिकारी दामोदर प्रकाश बाजपेई व प्रधानाध्यापक सुनील रस्तोगी की संयुक्त अध्यक्षता में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन वी.जी.आर. इंटर कॉलेज में किया गया। जिसमें लीगल एड क्लीनिक आशीष तिवारी के द्वारा बताया गया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न व अन्य समस्या होने पर वीमेन हेल्पलाइन नंबर 1090 का उपयोग करने की जानकारी दी गई एवं कार्य स्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न, रोकथाम निषेध और निवारण, अधिनियम 2013 को पाक्सो एक्ट के नाम से जाना जाता है याद नियम महिलाओं के योनि उत्पन्न को रोकने और उनसे जुड़ी शिकायत है को दूर करने के लिए बनाया गया।
तहसील प्रशासनिक अधिकारी द्वारा बताया गया कि यह अधिनियम निजी और सरकारी दोनों तरह के संगठनों पर लागू होता है कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिला अगर अपनी शिकायत करती है तो उसकी समस्त जानकारी गोपनी रखी जाएगी शिकायत दर्ज करने के लिए ऑफिस में बनी इंटरनल कमेटी या पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है आंतरिक कमेटी की 10 दोनों में अपनी जांच रिपोर्ट कंपनी को देनी होती है दोषी पाए जाने पर कंपनी आरोपी को सजा देती है अगर पीड़ित महिला अपनी शिकायत करने में असमर्थ है तो उसका कानूनी उत्तराधिकारी या ऐसा अन्य व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है।
प्रधानाचार्य सुनील रस्तोगी जी के द्वारा बताया गयामहिलाओं बालिकाओं को नारी सुरक्षा मिशन शक्ति अभियान के तहत विभिन्न हेल्पलाइन नंबर जैसे वूमेन पावर लाइन 1090 महिला हेल्पलाइन 181 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पुलिस आपातकालीन सेवा 112 चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 स्वास्थ्य सेवा 102 एंबुलेंस सेवा 108 साइबर हेल्पलाइन 1930 तथा थानों के सीयूजी नंबर के बारे में बताया,व भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। शिविर में उपस्थित विद्यालय के प्रवक्ता अभिषेक कुमार, सहायक अध्यापक नीरज कुमार स्टॉफ गण व बालिकाएं उपस्थित रही।
