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#लखनऊ: लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता अब 10 करोड़ के काम मंजूर कर सकेंगे, अधीक्षण अभियंता 5 करोड़ तक के काम मंजूर कर सकेंगे। अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता के अधिकार बढ़ेंगे, अभियंता सेवा (PWD) नियमावली, 1990 में संशोधन, विद्युत एवं यांत्रिक संवर्ग में चीफ (स्तर-एक) का नया पद सृजित।











