गन्ने की पत्ती को जलाने व किसानों के उत्पीड़न को लेकर किसान नेता ने लिखा पत्र 

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राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष अंजनी दीक्षित ने लिखा पत्र

(एम डी न्यूज़ रिपोर्ट : सवाददाता अमरदीप )

गोला गोकर्णनाथ खीरी

गन्ना पत्ती जलाने की रोक से किसान परेशान इसलिए माननीय मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली को लिखना पड़ा पत्र अंजनी दीक्षित।
राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष अंजनी दीक्षित ने बताया वर्तमान समय में गन्ना के पड़ी के खेतों में किसानों को गेहूं की बुवाई करना है शासन प्रशासन द्वारा गन्ना पत्ती जलाने पर रोक लगाई जा रही है और माननीय न्यायालय के आदेश का हवाला दिया जा रहा है इसलिए आज माननीय मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली को पत्र लिखा है जिसमें किसानों का पक्ष रख गन्ना किसानों की समस्याओं को अवगत कराया गया है पत्र में कहा गया है गन्ने की पत्ती अत्यंत जलनशील है जिनको जलने से धुआं नहीं होता शासन प्रशासन माननीय न्यायालय का हमारा देकर पत्ती जलने पर रोक तो लगा दी लेकिन कोई उपाय किसानों को नहीं बताया माननीय न्यायालय का आदेश है 14 दिन में गन्ने का भुगतान होना चाहिए अविलंब भुगतान पर किसानों को 15% ब्याज मिलना चाहिए जिसका अनुपालन शासन प्रशासन नहीं कर पा रहा है जिसके कारण गन्ना किसान कर्ज के दलदल में चला गया हम किसान समस्त समाज को खाद्यान्न के साथ-साथ अपने पेड़ पौधों फसलों से 12 माह ऑक्सीजन देने का काम करते हैं एक दिन पत्ती जला दी तो दोषी कैसे हो गए जिसके कारण किसानों के सट्टे निलंबित किया जा रहे हैं जुर्माना लगाया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है जिससे गन्ना किसान काफी परेशान है अगर किसानों द्वारा प्रदूषण होता तो गांव में होता दिल्ली महानगर यहां से 550 किलोमीटर दूर है यहां का प्रदूषण दिल्ली कैसे पहुंच सकता है सरकार को चाहिए प्रदूषण उत्पन्न करने वाले सही कारणों की जांच कराए निर्दोष किसानों को प्रदूषण का दोषी न ठहराया जाए सरकार को यदि गन्ना पत्ती जलने से रोक लगानी है तो गन्ना बाहुल्य क्षेत्र में ऐसा संयंत्र लगाए जिससे गन्ना पत्ती रोजगार का साधन बने पत्ती खरीद कर ठोस बंडल बनाया जाए जिसका उपयोग फैक्ट्री आदि उद्योगों में हो सके दूसरा उपाय यह भी है समस्त चीनी मिल गन्ना पत्ती सहित खरीद करें बैगाश के रूप में के रूप में पत्ती बाहर निकल जाएगी जिसका उपयोग कागज दफ़्ती आदि बनाने के रूप में किया जाए किसानों के पास ऐसा कोई भी उपकरण नहीं है जिससे शीघ्र गन्ना पत्ती को नष्ट कर सके और अपने खेतों में रवी की फसल की बुवाई कर सके गन्ने की पत्ती अत्यंत ज्वलशील है यदि खेतों के बाहर सड़कों पर किसान एकत्र कर देंगे तो भयंकर आग का खतरा है जिससे भविष्य में काफी नुकसान हो सकता है न्यायालय से अनुरोध किया गया है सरकार को निर्देशित करें किसानों को प्रदूषण का दोषी न ठहराया जाए जिससे किसानों को न्याय मिल सके।

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