सिविल कोर्ट कर्मचारी अदालती समय में अपने पास नहीं रख सकेंगे मोबाइल

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लखीमपुर खीरी

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(एम डी न्यूज़ रिपोर्ट : धर्मवीर तह. संवाददाता लखीमपुर )

अब सिविल कोर्ट कर्मचारी अदालती समय में अपने पास नहीं रख सकेंगे मोबाइल फोन। कोर्ट आने के बाद सम्बंधित अधिकारी के पास जमा करना होगा मोबाइल

जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ल ने जारी किए आदेश

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