आसाराम को यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास, गांधीनगर सत्र न्यायालय ने सुनाई सजा*

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कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलों में आरोपी आसाराम बापू को उम्रकैद देने की मांग की थी

(एम डी न्यूज़ रिपोर्ट : संपादक डॉo अजय कुमार मित्रा )

दुष्कर्म मामले में गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहलो कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलों में आरोपी आसाराम बापू को उम्रकैद देने की मांग की थी। साथ ही कहा कि आरोपी आदतन अपराधी है और उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जाए। बता दें कि आसाराम बापू फिलहाल जोधपुर जेल में बंद है, जहां वह एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। 2013 के मामले में आसाराम को दोषी ठहराया गया गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने साल 2013 में एक महिला से दुष्कर्म के मामले में आसाराम बापू को दोषी ठहराया। आसाराम बापू ने साल 2001 से 2006 के बीच महिला शिष्या के अहमदाबाद के मोटेरा स्थित आश्रम में रहने के दौरान कई बार दुष्कर्म किया था। अभियोजक ने की थी यह मांग अभियोजक कोदेकर ने कहा कि आसाराम ने जो अपराध किया है, उसमें उम्रकैद या फिर 10 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन हमने मांग की थी कि आसाराम ऐसे ही एक अन्य मामले में जेल में

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