18 साल की कम उम्र के बच्चो के वाहन चलाने पर पूरी तरह से पाबन्दी
(एम डी न्यूज़ रिपोर्ट : संवाददाता अमरदीप )
लखीमपुर खीरी।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब 18 साल की कम उम्र के बच्चो के वाहन चलाने पर पूरी तरह से पाबन्दी लगा दी गई हैं । शासन ने नाबालिग किशोर या किशोरियों पर दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाने हेतु पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यदि कोई वाहन स्वामी 18 वर्ष के कम उम्र के बालक या बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता हे तो उसे 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार रुपए के जुर्माना से दंडित किया जाएगा।











