गिरफ्तारी से पहले पुलिस को नोटिस देना अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

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#दिल्ली: गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, गिरफ्तारी से पहले पुलिस को नोटिस देना अनिवार्य, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस N. कोटिश्वर की बेंच का फैसला, 07 साल तक की सजा वाले अपराधों में नोटिस अनिवार्य, धारा 35(3) BNSS के तहत नोटिस जारी करना अनिवार्य, नोटिस का पालन न करने पर गिरफ्तारी हो सकती है।

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