ब्रैकिंग न्यूज़ : (मानव दर्पण न्यूज़ )
#मुंबई। उद्योगपति अनिल अंबानी को काला धन अधिनियम से जुड़े कथित टैक्स चोरी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने फिलहाल उनके खिलाफ अभियोजन और जुर्माने जैसी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक जारी रखी है। मामला अघोषित विदेशी आय और संपत्तियों से जुड़े Black Money Act, 2015 के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका से जुड़ा है। अंबानी ने याचिका में दावा किया है कि अधिनियम के कुछ प्रावधान संविधान के दायरे से बाहर हैं।
आयकर विभाग ने पहले अनिल अंबानी पर कथित तौर पर 814 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी संपत्ति छिपाने और करीब 420 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का आरोप लगाया था। विभाग का दावा है कि यह मामला विदेशी बैंक खातों और विदेशी संस्थाओं से जुड़ा है, हालांकि अंबानी की ओर से इन कार्यवाहियों को अदालत में चुनौती दी गई है












